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 शेयर बाजार की आय पर टैक्स - Tax on stock market Income

शेयर बाजार की आय पर टैक्स - Tax on stock market Income

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कमाई के बारे में नहीं सोचें.जानकारी हासिल करें कि शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होता है. If you want to invest in the stock market, then do not just think about earning maximum. Know how much tax has to be paid on the earnings from the stock market.
इंट्रा-डे ट्रेडिंग (Intra-day trading) - एक ही दिन में शेयर खरीद कर उसी दिन शाम तक बेच देने को इंट्रा-डे ट्रेडिंग कहा जाता है.  Intra-day trading is the buying and selling of shares on the same day by the evening of the same day.
इंट्रा-डे ट्रेडिंग से जो कमाई होती है उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं. 
The income earned from intra-day trading is called speculative business income.
फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई कमाई को नॉन-स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है. 
Earnings from futures and options trading are called non-speculative business income.

 टैक्स (Tax) - इंट्रा-डे और फ्यूचर-ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है. Earnings from intra-day and futures-option trading are taxed as per the tax slab.

2.5 लाख रुपये तक की कुल कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. No tax will be payable on total income up to Rs 2.5 lakh.

इससे ज्यादा की कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. Earnings above this will be taxed as per the tax slab.

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short term capital gain) - 1 साल से कम और 1 दिन से अधिक के लिए शेयर खरीदते हैं . Buying shares for less than 1 year and more than 1 day.

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको फ्लैट 15 फीसदी टैक्स देना होता है. You have to pay flat 15% tax on short term capital gains.

कुल कमाई 2.5 लाख रुपये तक होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.  No tax will have to be paid if the total income is up to Rs 2.5 lakh.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long term capital gain ) -1 साल से अधिक की अवधि के लिए शेयर खरीदते हैं तो 1 साल बाद उसे बेचने से हुई कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं.  If you buy shares for a period of more than 1 year, then the profit earned from selling them after 1 year is called long term capital gain.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है.  No tax is levied on long term capital gains earning up to Rs 1 lakh.

इससे अधिक की कमाई पर फ्लैट 10 फीसदी का टैक्स लगता है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं.  Earning more than this attracts a tax of flat 10 per cent. It doesn't matter which tax slab you fall in.

अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख रुपये तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है.  If your total income is up to Rs 2.5 lakh, then you do not have to pay any tax.

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