GST में मिलेगी छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को 43वीं बैठक में इस तरह की समिति गठित किए जाने का निर्णय हुआ था. जीएसटी परिषद ने कोविड-19 को लेकर जरूरी सामग्री पर कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया. परिषद ने तय किया था कि कोविड से संबंधित चिकित्सा सामग्री और वैक्सीन आदि पर कर ढांचे की समीक्षा के लिए मंत्रियों का समूह बनाए जाए और उसकी रपट पर विचार कर कदम उठाया जाए. मंत्रियों का समूह आठ जून तक रिपोर्ट पेश करेगी.
समीक्षा समूह अपने लिए तय कार्यक्षेत्र के तहत मेडिकल आक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन-95 और सर्जिकल मास्क और तापमान नापने वाली मशीनों के खरीद-बिक्री पर जीएसटी में कमी या छूट की आवश्यकता की समीक्षा करेगा. समूह कोविड वैक्सीन, कोविड उपचार के लिए दवाएं और कोविड परीक्षण किट्स पर भी जीएसटी दरों में संशोधन की जरूरत पर विचार करेगा.
कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कोविड सामग्री पर जीएसटी घटाने या हटाने की मांग जरूर की है लेकिन केंद्र सरकार के अधिकारियों का मानना है कि ऐसे निर्णय से ग्राहकों को कोई ठोस लाभ नहीं होगा. वर्तामन में घरेलू निर्मित वैक्सीन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है जबकि कोविड संबंधित दवाओं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू है.
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