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कार, बाइक और स्कूटर आरसी ट्रांसफर करें; जानें प्रोसेस (Transfer Car, Bike and Scooter RC; Know the process)

कार, बाइक और स्कूटर आरसी ट्रांसफर करें; जानें प्रोसेस (Transfer Car, Bike and Scooter RC; Know the process)

कार, बाइक और स्कूटर आरसी ट्रांसफर करें; जानें प्रोसेस (Transfer Car, Bike and Scooter RC; Know the process)

व्हीकल बेचना किसी के लिए बड़ा फैसला है लेकिन जरूरी काम है- नए मालिक को व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर करना. व्हीकल नाम करना. पहले, सभी दस्तावेज इकट्ठा कर लें. ऑरिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बिल की जरूरत पड़ेगी. 
Selling a vehicle is a big decision for anyone but the important task is to transfer the ownership of the vehicle to the new owner. Naming the vehicle. First, collect all the documents. Original registration certificate and bill will be required.

साथ ही फॉर्म 29 (नोटिस ऑफ ट्रांसफर बाय सेलर) और फॉर्म 30 (नए मालिक द्वारा रजिस्ट्रेशन हस्तांतरण के लिए आवेदन) लें. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी की कॉपी, (खरीदार और विक्रेता) के पते का प्रमाण, दोनों पक्षों के पैन कार्ड और खरीदार की पासपोर्ट साइज फोटो ले लें.
Also take Form 29 (Notice of Transfer by Seller) and Form 30 (Application for Transfer of Registration by New Owner). Take pollution control certificate, copy of insurance policy, address proof of (buyer and seller), PAN card of both the parties and passport size photograph of the buyer.

अगर व्हीकल पर लोन है, तो बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. राज्य से बाहर ट्रांसफर के लिए कुछ अतिरिक्त फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना होगा, जहां गाड़ी रजिस्टर्ड है. वहां जा दस्तावेज जमा कर दें और फीस भरें. फिर अधिकारी दस्तावेजों और गाड़ी की जानकारी की जांच करेंगे.
If there is a loan on the vehicle, then no objection certificate will be required from the bank. Some additional forms are required for transfer outside the state. You will have to go to the Regional Transport Office, where the vehicle is registered. Go there, submit the documents and pay the fees. Then the officers will check the documents and vehicle information.

हालांकि, इस प्रक्रिया को आसान बनाया है. इसे सरकार के परिवहन पोर्टल के जरिए प्रोसेस कर सकते हैं. पहले परिवहन वेबसाइट पर जाएं और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर "प्रोसीड" पर क्लिक करें. "बेसिक सर्विसेस" विकल्प चुनें और फिर चेसिस नंबर के आखिर 5 अंक डालें. इस बाद "वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर/चेसिस नंबर" पर क्लिक करें. 
However, this process has been made easier. This can be processed through the government's transport portal. First go to the transport website and enter the vehicle registration number and click on “Proceed”. Select "Basic Services" option and then enter the last 5 digits of the chassis number. After this click on “Validate Registration Number/Chassis Number”.

फिर ओ.टी.पी जनरेट करें, सही ढंग से दर्ज करें और आगे बढ़ें. "ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप" चुनें और जरूरी सर्विस डिटेल भरें. बीमा जानकारी अपडेट करें और फीस चेक कर भुगतान करें. यहां मांगे दस्तावेज अपलोड करते हैं और जरूरी तो अपॉइंटमेंट लेता है. इस बाद रसीद जनरेट होगी और आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ को भेज दिया जाएगा. आवेदन वेरिफाई के बाद आरटीओ नई आरसी जारी करेगा, जिसपर नए मालिक का नाम होगा.
Then generate OTP, enter correctly and proceed. Select “Transfer of Ownership” and fill the required service details. Update insurance information and check and pay fees. Here the required documents are uploaded and if necessary, an appointment is taken. After this the receipt will be generated and the application will be sent to RTO for further processing. After application verification, RTO will issue a new RC, which will have the name of the new owner.

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